दरभंगा : उत्पाद आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी ने कहा है कि बिहार राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून को आम जनता का समर्थन प्राप्त है। फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग शराब के अवैध निर्माण, विपणन आदि धंधो में सक्रिय देखे जा रहे हैं।
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मद्य निषेध को लेकर डीएमसी के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यशाला को उत्पाद आयुक्त संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शराब कारोबारियों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कारवाई की जाती रही है, लेकिन शराब माफियों के व्यवसाय पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए इसमें आम जनता/प्रतिनिधिगण का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। तभी इन धंधेबाजो के विरूद्ध कारगर कारवाई संभव हो पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शराब कारोबारियों के विरूद्ध सख्ती की जा रही है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागरान एस एम ने कहा कि शराबबंदी कानून में अत्यंत कड़े प्रावधान किये गये हैं। इस कानून को पूरी कड़ाई से लागू करने के लिये जिला प्रशासन कृत संकल्प है।
कार्यशाला में उपस्थित जन प्रतिनिधियों से शराबबंदी कानून के संदर्भ में फीडबैक आमंत्रित किया गया। इसमें अनेकों जनप्रतिनिधियों द्वारा खुलकर विचार रखा गया। बताया कि छोटे-छोटे कारोबारियों पर ही कारवाई होती है। जरूरत है बड़े कारोबारियों/शराब माफियाओं पर कारगर कारवाई करने की। कतिपय जनप्रतिनिधिगणों द्वारा उत्पाद एवं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। इन लोंगो द्वारा उत्पाद कर्मियों एवं थानों पर भी नजर रखने का सुझाव दिया गया। इस कार्यशाला में सिटी एस.पी. योगेंद्र कुमार, मेयर बैजयंती खेड़िया, जिप उपाध्यक्षा ललिता झा, संयुक्त उत्पाद आयुक्त कृष्णा पासवान आदि ने भी विचार रखे।