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बिहार :: निजी विद्यालयों की अब खैर नहीं, 25% गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

पटना : राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन नहीं करने वाले स्कूलों पर सरकार कार्रवाई करेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने निर्देश दिया है कि मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के क्लास एक में नामांकन की कुल सीटों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब तबके के बच्चों को लिया जाये. इसमें बच्चों का दो स्तर रखा गया है.

अलाभकारी समूह में  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक ही हो, उन्हें नामांकित किया जाये. वहीं, कमजोर वर्ग के बच्चों में इन जातियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो.

आरके महाजन ने निर्देश दिया है कि 25 फीसदी नामांकन में आधी सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगी. प्रारंभिक स्कूलों में क्लास एक या नर्सरी में बच्चों का नामांकन रेंडम तरीके से किया जायेगा. निजी स्कूलों के प्रबंधन समिति इन नियमों का पालन कर ऐसे बच्चों का नामांकन करेगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया है. डीइओ की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति भी हर महीने इसकी मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट देगी.

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