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बिहार :: वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी

बीहट (बेगूसराय)/धर्मवीर कुमार -संवाददाता: वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर घटना के 20वें दिन दर्ज हुई बरौनी थाना में प्राथमिकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरौनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत निंगा गांव निवासी स्व. मो. कमाल की पत्नी कमरउद्दीन निशा ने आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय आदित्य कुमार से मिलकर विगत दो नम्बर को एक आवेदन देकर कहा है कि हम अपनी पुत्री जनतून खातून एवं नत्नी रोशनी खातून के साथ अपने घर में रहते हैं। जहां उसके फ्टेदार मो. इस्लाम के पुत्र मो. सफरान, शहनाज खातून पति मो. उसमान, रेहाना खातून पति मो. इस्लाम, इशरत खातून पति मो. अकरम, फूली खातून, आसमा खातून, रौशन खातून पे स्व. मो उसमान, शबाना खातून आदि उसे रोज व रोज तंग तवाह, गाली गलौज, मारपीट कर उसे एवं उसकी पुत्री जनतून खातून, नत्नी रोशनी खातून को विगत 22 अक्टूबर को गम्भीर रुप से घायल कर दिया। जहां से स्थानीय लोग एवं ग्रामीण ने उसे बरौनी थाना पहुंचाया। यहां तैनात पुलिस पदाधिकरी ने पहले तो ईलाज कराने की बात कहकर लौटा दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके ग्रामीण नाजुक हालत देख तत्काल उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से बेहतर, समुचित एवं विधिवत ईलाज हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया। वहां से आने के बाद पुनः थाने को सूचित किया। परन्तु केस दर्ज करने की बात कहकर पुलिसिंग की धौंस दिखाया। आवेदन की गंभीरता को देखते हुए सीआई कम एसएचओ बरौनी लोज एन एफआईआर का ऑर्डर विगत 2 नवम्बर को ही दिया। जिस आदेश एवं आवेदन के आलोक में बरौनी थाने में विगत दस नवम्बर को थाना कांड संख्या 432/17 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।

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