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चुन्ना अपहरण मामले में लालबाबू समेत 9 दोषी करार, 15 मई को सजा पर होगी सुनवाई

दरभंगा। चुन्ना अपरहण मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को विभिन्न जिला व विभिन्न थाना क्षेत्रों के नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर व सूचक की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मामले का संपादन किया। लोक अभियोजक श्री हैदर के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध छह जनवरी 2020 को सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी विष्णुदेव ने अपने पुत्र श्याम कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

 

इसमें न्यायालय ने मुजफ्फरपुर जिले के शरबापुर निवासी पूर्व सैनिक अजय कुमार सिंह, पिता सीताराम सिंह, मीनापुर थाने के गोरगामा निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह, गायघाट थाने के जारंग निवासी सुमन कुमार उर्फ लाल बाबू, काजी मुहम्मदपुर थाने के सतपुड़ा निवासी रवि कुमार एवं गायघाट थाने के जहांगीरपुर निवासी रवि रंजन कुमार, शिवहर जिले के धिरमा थाने के अटकौली निवासी मछुआ संघ के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर सहनी, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाने के बेलाही निवासी बबलू झा और सीतामढ़ी के महेन्द्रवारा निवासी रोहित कुमार उर्फ मास्टर को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 21 दिसंबर 2021 को आरोप गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी।

 

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