डेहरी। संवाददाता – बीएसएनएल के टिडीएम ने आखिरकार आनन-फानन में उपभोक्ता के कानूनी चाबुक ने टेलीफोन विभाग को अशोक पासवान के घर टेलीफोन लगाने पर मजबूर कर दिया विदित हो कि मामला जिला उपभोक्ता फोरम में अशोक पासवान ने 2002 में बिल अधिक आने और कनेक्शन काटने का मामला दायर किया था वर्ष 2005 में फोरम ने वादी के दावे को सही मानते हुए आदेश दिया था कि वादी अशोक पासवान को 8000 रूपये का मुआवजा के रूप में हर्जाना दे और टेलीफोन कनेक्शन जोड़कर फोरम को सूचित करें टेलीफोन विभाग ने मुआवजा दिया लेकिन पेयर खाली नहीं होने का बहाना बनाकर कनेक्शन नहीं जोड़ा इसी को लेकर दोबारा 2009 में मामला पुनः फोरम में गया दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 नवंबर को फोरम ने टेलीफोन विभाग के ही टिडीएम के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निकालने का आदेश दिया लोजपा नेता अशोक पासवान ने कहा कि पहले टेलीफोन विभाग के पास पेयर खाली नहीं था तो अब वारंट निकलते ही कहां से पेयर खाली हो गया और वारंट निकलते ही टेलीफोन विभाग हरकत में आया और आनन फानन में लोजपा नेता के घर तत्काल प्रभाव से कनेक्शन को जोड़ दिया
फोटो – अशोक पासवान
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