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बिहार :: लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति की तिथि 25 नवम्बर निर्धारित

बेगूसराय, आरिफ हुसैन : लघु खनिजों के व्यापार के बाबत नयी नियमावली तैयार की गयी है। जिसके बाबत डीएम मो. नौषाद युसूफ ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लधु खनिजों का थोक व्यापार बिहार राज्य खनन निगम द्वारा किया जायगा तथा खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियाँ समाहत्र्ता के द्वारा प्रदान की जायगी। नव गठित नयी बिहार लधु खनिज नियमावली, 2017 की धारा 45 के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहत्र्ता को प्रदत्त है। समाहत्र्ता, बेगूसराय मो0 नौशाद युसूफ के द्वारा बेगूसराय जिले में लधु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से आवेदन पत्र देने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। बेगूसराय जिले के अंचलों में खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित संख्या बेगूसराय-पांच, मटिहानी तीन, बरौनी तीन, वीरपुर दो, शाम्हों दो, तेघड़ा तीन, बछवाड़ा दो, भगवानपुर दो, मंसूरचक दो, चेरिया बरियारपुर दो, खोदाबंदपुर दो, छौड़ाही दो, नावकोठी दो, गढ़पुरा दो, बखरी तीन, बलिया तीन, साहेबपुर कमाल दो, डंडारी दो है। संबंधित अंचल क्षेत्र के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा आवेदन आने पर लाॅटरी से अनुज्ञप्ति प्रदान किया जायगा। समाहत्र्ता ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अनुज्ञप्ति देने की शर्तें के बाबत कहा कि इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना विहित प्रपत्र में भरे गए आवेदन प्रत्र दिनांक 25.11.2017 के संध्या 05ः00 बजे तक खनिज विकास पदाधिकारी जिला खनन कार्यालय पावर हाउस रोड, गाॅछी टोला, बेगूसरास में जमा कर सकते हैं। समाहत्र्ता, बेगूसराय द्वारा लधु खनिज व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति से संबंधित विज्ञापन प्रकाशन हेतु सू0ज0स0वि0 बिहार पटना निदेशालय को पत्र जारी किया जा चुका है। आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी जिला बेगूसराय के बेवसाईट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

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