Breaking News

लालू यादव के खिलाफ साजिश फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे तेजस्वी !

संजय कुमार मुनचुन। पटना चारा घोटाला केस में दोषी होने के बाद लालू यादव जेल जाएंगे। इसके लिए उनकी पार्टी और परिवार समेत लालू यादव भी तैयार थे लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि झारखंड के जेल मैन्यूअल के कारण अब उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। दरअसल सोमवार को राजद के चार नेता और एक वकील प्रभात कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे लेकिन ये मुलाकात कुछ मिनटों की हो पायी उसके बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल की गेट पर पहुंचे अधिकांश नेताओं को उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिली। उन्हें बताया गया कि झारखंड के जेल मैन्यूअल के अनुसार सप्ताह में मात्र तीन लोग ही उनसे मिल सकते हैं। जिसका विरोध राजद के नेताओं ने ये कह कर किया कि भाजपा सरकार उन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है।
इससे नाराज होकर राजद के कुछ नेता जिसमें झारखंड अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और भोला यादव मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिले इन नेताओं का कहना था कि लालू यादव जन नेता हैं इसलिए उनके साथ जेल मैनुअल को शिथिल  कर और अधिक लोगों को मिलने दिया जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनकी बातों को सुना लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया । इधर लालू यादव के पुत्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू के खिलाफ साजिश फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की बात कही है।
झारखंड सरकार के अधिकारियों का कहना है कि लालू यादव जन नेता हैं ये एक राजनीतिक सचाई हैं लेकिन वो एक घोटाले के मामले में दो बार कोर्ट द्वारा दोषी पाये गये है यह भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे राजद के लोगों को स्वीकार करना चाहिए
। फिलहाल जब तक कोर्ट से मुलाकातियों की संख्या बढ़ाने का आदेश नहीं आता तब तक तीन लोग ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

Check Also

झंझारपुर में गरजे अमित शाह, बोले मोदी तीसरी बार भी बनेंगे प्रधानमंत्री

डेस्क। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर संसदीय क्षेत्र …

भाजपा के कौरवों से डटकर लड़ रहीं ममता दीदी, दुर्गापुर में जनसम्पर्क के दौरान बोले TMC प्रत्याशी कीर्ति आजाद

डेस्क। भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टीएमसी ने बर्दवान-दुर्गापुर से टिकट दिया …

दरभंगा उत्पाद कोर्ट ने 2 शराब तस्करों को 5-5 साल कारावास की सुनाई सजा

देखें वीडियो भी… डेस्क। दरभंगा। उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *