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चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट से की रहम की दरख्वास्त सीबीआई कोर्ट कल दो बजे फैसला

(संजय कुमार मुनचुन) : रांची चारा घोटाले मामले में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की सजा पर बहस पूरी हो गई है इस मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कम सजा की मांग की है लालू समेत 11 आरोपियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है इस मामले में पांच आरोपियों की सजा पर बहस होनी बाकी है इसलिए अदालत ने फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया है इस मामले में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव समेत अन्‍य आरोपियों को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था  लालू प्रसाद यादव के वकील चितरंजन सिन्‍हा ने कहा कि इस मामले में अदालत शनिवार को दो बजे फैसला सुना सकती है

लालू ने दी थी सजा कम करने की अर्जी
गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में ग्यारह बजे चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिये गये सभी 16 लोगों की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ होनी थी लेकिन अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद इसके लिए आज दोपहर बाद दो बजे का समय तय किया था लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 दोषियों ने अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया था

ये छह आरोपी हुए थे बरी
अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत छह लोगों को भारी राहत दी थी एवं निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था

लालू ने दोषी करार दिए जाने के बाद कहा था मुझे फंसाया गया
लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पूर्व कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट जायेंगे जहां उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है

लालू समेत ये 16 है दोषी
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में 23 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव समेत तीन राजनीतिज्ञों तीन आईएएस अधिकारियों के अलावा पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद मोबाइल पशुचिकित्साधिकारी सुबीर भट्टाचार्य एवं आठ चारा आपूर्तिकर्ताओं सुशील कुमार झा सुनील कुमार सिन्हा राजाराम जोशी गोपीनाथ दास संजय कुमार अग्रवाल ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी तथा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को अदालत ने दोषी करार दिया था

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