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बिहार :: वादी से 6 लाख 65 हजार पांच की होगी वसुली, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति अत्याचार जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में लिया गया फैसला

मधुबनी (आकिल हुसैन) : जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को अनु0जाति एवं अनु0जनजाति अत्याचार राहत अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल प्राप्त आवंटन-1,00,00,000 जिसमें दिनांक 15.11.2017 एवं 07.04.2018 को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष- 2017-18 के राषि से कुल व्यय-83,87,500 जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवषेष राषि-16,12,500, कुल उपलब्ध राषि-16,12,500 की जानकारी दी गयी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु0जाति अत्याचार राहत अनुदान मद में आवंटन अप्राप्त रहने की जानकारी दी गयी एवं साथ ही पुलिस अधीक्षक,मधुबनी से मुआवजा हेतु प्राप्त अनुषंसा 33 तथा 04 पेंशनधारी पर होने वाले व्यय 34,15,000 बताया गया। पुलिस अधीक्षक,मधुबनी द्वारा विभिन्न पत्रों से मुआवजा हेतु प्राप्त अनुषंसित मामलों की संख्या-33 है। जिसमें हत्या से संबंधित मामला-02, लज्जा भंग से संबंधित मामला-03, अनु0जाति से संबंधित अन्य मामला-28 है। 

जिला पदाधिकारी को सदस्यों द्वारा बताया गया कि बेनीपट्टी थाना कांड संख्या-76/16 रंजु कुमारी बनाम राधेष्याम साह के मामले में वादी द्वारा मुआवजा राषि मिलने के पष्चात वाद वापस ले लिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सदस्यों की सहमति के बाद वादी को नोटिस कर मुआवजा की राषि 6,65,500 की राषि की बसूली करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने सदस्यों को इस अधिनियम का गलत उपयोग करनेवालों पर कार्रवाई करने का भी निदेष दिया। उन्होने सदस्यों से कहा कि किसी भी स्थिति में इस अधिनियम का गलत उपयोग नहीं हो,इसका सभी ध्यान रखें। उन्होंने सभी सदस्यों से इस अधिनियम की व्यापक जानकारी आमलोगों तक पहुंचाने का भी निदेश दिया। ताकि पीड़ित को ससमय न्याय एवं मुआवजा मिल सकें। जिला पदाधिकारी द्वारा डीएसपी,मुख्यालय को कांड संख्यावार चार्जसीट होने की सूचना उपलब्ध कराने का निदेष दिया गया,ताकि पीड़ितों को ससमय न्याय एवं मुआवजा दिलाया जा सकें। लोक अभियोजक द्वारा अबतक निष्पादित मामलों में 25 की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसे जिला कल्याण पदाधिकारी के जांचोपरांत मुआवजा भुगतान करने का निदेष जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

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