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बिहार :: शराबबंदी कानून पर SC का सुप्रीम फैसला, सीएम नीतीश को मिली राहत

unnamedदिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को प्रदेश में शराबबंदी के लिए जारी सरकार के नोटिफिकेश को रद्द करने का निर्देश जारी किए थे। इतना ही नहीं कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को गैरसंवैधानिक भी बताया था।

इसके बाद नीतीश सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज सर्वोच्च कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पटलते हुए कोर्ट फैसले पर रोक लगा दी। इसे अब नीतीश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने सेक्शन 19 (4) के तहत बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लागू किये गए शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला सुनाया था।

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्णतः शराबबंदी का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम शुरू की थी। नीतीश कुमार ने अप्रैल में कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दिया था।

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