दरभंगा : नोवल कोरोना वायरस बीमारी-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से देश भर में लागू लॉक डाउन अवधि में निर्धारित दर पर आम लोगों को आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस वाबत आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवा प्रदात्ताओं को इस जिले में अपनी सेवाएँ चालू रखने के लिए प्रशासन द्वारा उन्हें पास निर्गत किया गया है। जिला के दूर दराज के व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पास निर्गत करने की कार्रवाई का विकेन्द्रीकरण किया गया है ।
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जिलाधिकारी द्वारा लॉक डाउन अवधि में पास निर्गत करने हेतु सभी एस.डी.ओ/सी.ओ को प्राधिकृत किया गया है । इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट में प्रयुक्त वाहनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले खाद्यान के वाहनों का पास बाजार समिति प्रांगण में निर्गत किया जायेगा। सदर एसडीओ ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को पास निर्गत करने की जवाबदेही दिया है जो बाजार समिति में पास बनाने का कार्य कर रहे हैं.
वहीं अन्य सेवाओं /सरकारी कर्मियों /मीडिया कर्मियों आदि का पास निर्गत करने के लिए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर को प्रतिनियुक्त किया गया है। यह कार्य समाहरणालय स्थित सामान्य शाखा में चल रहा है ।
बेनीपुर अनुमंडल अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं / अनिवार्य सेवाआें का पास अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्राधिकृत किया गया है। जबकि बिरौल अनुमंडल अर्न्तगत पास निर्गत करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिरौल को प्रदान किया गया है । इसके साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को भी आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों एवं कर्मियों के लिए पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है तथा नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई जलापूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने के लिए पास निर्गत करने हेतु उप नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक को प्राधिकृत किया गया है । लॉक डाउन अवधि में पास का दुरूपयोग को रोकने हेतु सभी अंचल से पास निर्गत करने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।
15 से अधिक पंचायत वाले अंचलों में अधिकतम 50 एवं 15 से कम वाले पंचायतों मे अधिकतम 25 पास की सीमा तय की गई है ।
सभी सी.ओ. को पास निर्गत करने के बाद जिला आपूर्ति कार्यालय में प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा प्रतिदिन इसका अनुश्रवण कर जिला अधिकारी को अवगत कराया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निरदेशित किया गया है कि लॉक डाउन अवधि मे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं /अनिवार्य सेवाओं से जुड़े वाहनों/कर्मियों को ही पास निर्गत किया जाय। उक्त सभी अधिकारी लॉक डाउन आदेश का सही ढंग से पालन करते हुए पास निर्गत करें। सभी पास पर सी.ओ. द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया जायेगा एवं उस पर पास का नंम्बर डाल कर विधिवत पंजी में संधारित किया जायेगा।
जिलाधिकारी के निर्देश के अालोक में प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा पास निर्गत करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है. सीओ बहेड़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आज कुल 17 वाहन एवं 9 कर्मियों को पास जारी कर दिया गया है. अन्य सभी अंचलों में भी पास निर्गत करने कि कार्रवाई तेज़ी से जारी है.