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आज से खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट मॉल समेत सभी धार्मिक स्थल, ये होंगी शर्तें

दरभंगा : केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु लॉक डाउन की अवधि को 31 मई से बढ़ा कर 30 जून 2020 तक विस्तारित किये जाने के आदेश एवं निर्देशों को बिहार सरकाऱ द्वारा राज्य में यथावत लागू करने एवं केन्द्र के आदेशों एवं निर्देशों का सभी जिलों में कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है ।

गृह विभाग, बिहार के उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.द्वारा लॉक डाउन के पाँचवे फेज में कंटेन्मेंट जोन से बाहर अवस्थित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत 8 जून सोमवार से सभी प्रकार के धार्मिक स्थल / आमजन के लिए पूजा स्थल / होटल / रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि सेवाएं एवं शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है ।

उन्होंने कहा है कि लॉक डाउन पांचवे फेज़ में सभी उपभोक्ता दुकानें शर्तों के साथ पहले ही खोलने का आदेश जारी किया जा चुका हैं. किसी भी दुकान पर एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते हैं. सभी व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों को सोसल डिस्टेंसिंग नियम का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य किया गया हैं.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदर्श मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अालोक में जिला में अवश्थित सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया है।

  1. धार्मिक स्थल में प्रवेश करने के पूर्व मंदिर परिसर में अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होने चाहिए।
  2. मंदिर/धार्मिक परिसर में केवल विषम संख्या में व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।
  3. सभी व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही मंदिर या धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
  4. धार्मिक स्थलों / परिसरों में कोविड-19 के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैंडी प्रदर्शित किए जाएंगे एवं ऑडियो और वीडियो क्लिप द्वारा कोविड निवारण उपायों के बारे में नियमित तौर पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।
  5. पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं हो इसका प्रबंध पूर्व में ही कर लेना होगा।
  6. परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान स्टॉल कैफेटेरिया आदि सामाजिक दूरी का पालन करेंगे एवं हर समय मानदंडों को बनाए रखेंगे।
  7. कतार को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट इन आउट बनाया जाएगा और परिसर में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  8. अधिमानत: आगंतुकों के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार बनाया जाएगा।
  9. मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना जरूरी होगा ।
  10. धार्मिक स्थलों में बैठने की व्यवस्था इस तरह की जानी होगी ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखा जाए।
  11. मूर्तियों/ पवित्र पुस्तकों आदि का स्पर्श ना होने दिया जाए।
  12. बड़ी सभाएं/ मंडली निषिद्ध बनी हुई है।
  13. संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किया गया भक्ति संगीत/ गाना बजाया जा सकता है लेकिन एक जगह एकत्रित होकर गाना बजाने वाले या गायन समूह को अनुमति नहीं दी गई है।
    वहीं होटलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया है।
  14. होटल में प्रवेश के पूर्व अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता (सैनिटाइज डिस्पेंसर) और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होना चाहिए।
  15. होटल में केवल विषम संख्या में कर्मचारियों और मेहमानों की अनुमति दी जाएगी।
  16. होटल, मॉल आदि के कर्मचारी बराबर फेस कवऱ / मास्क का उपयोग करेंगे. मेहमानों एवं ग्राहकों को होटल के अंदर जाने पर फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  17. कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से दस्ताने पहनना होगा और अावश्यक एहतियात बरतने होंगे।
  18. होटल एवं पार्किंग स्थलों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकटठी नहीं होगी ।
  19. होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा. सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिये एक व्यक्ति के साथ ही एस्केलेटर का उपयोग हो सकता है।
  20. आईडी और स्वयं के साथ अतिथि(यात्रा इतिहास चिकित्सा स्थिति आदि) का विवरण / घोषणा पत्र रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
  21. कोविड-19 से बचाव के बारे में निवारक उपायों का पोस्टर/स्टैंडी / ए वी मीडिया प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना भी अपरिहार्य किया गया हैं ।

जिलाधिकारी द्वारा कहा गया हैं कि आज से सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, होटल, मॉल, रेस्टॉरेंट खुलेंगे. इन प्रतिष्ठानों के खुलने पर प्रशासन द्वारा बराबर नज़र रखी जाएगी ताकि कहीं भी किसी के द्वारा कोई उल्लंघन न हो.

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