यू0पी0 (ब्यूरो ) : प्रदेश के पूर्व खेल राज्यमंत्री रहे भाजपा नेता पप्पू जायसवाल को वर्ष 1994 में गोरखपुर के जंगल धूसड़ गांव के प्रधान खदेरू की हत्या में आरोपी बनाया गया था। हत्या में उनके साथ घोसीपुरवा का रहने वाला मेराज भी सह अभियुक्त बनाया गया था। आरोप के मुताबिक पप्पू उस घटना में स्वयं लिप्त थे। आज गुरुवार को सुनवाई के बाद गोरखपुर के एडीजे द्धितीय की कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को धारा 302 और 120 बी के तहत पुलिस ने आरोपी बनाया था। इस मामले में कोर्ट ने सजा के साथ उन पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। सजा सुनाने के तत्काल बाद कोर्ट परिसर से ही जितेंद्र जायसवाल उर्फ़ पप्पू और मेराज को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। बता दें कि पप्पू जायसवाल का परिवार यूपी में शराब के बड़े कारोबारियों में शुमार किया जाता है। वह पूर्वी यूपी के उद्योगपति भी माने जाते हैं। उनका अरबों का साम्राज्य पूरे प्रदेश में फैला हुआ है।
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