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डेस्क। दरभंगा। उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने गुरुवार को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी सन्नी कुमार और राजेश बारी को शराब व्यवसाय मामले में पांच साल कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह छह माह की सजा भुगतनी होगी.
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि 16 मार्च 2022 को मद्यनिषेध विभाग की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव से हरियाणा नंबर की एक कार से 225 लीटर नेपाली शराब के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार की थी.