दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि सुपौल बाजार, बिरौल में एक दवा दुकानदार द्वारा मास्क एवं सैनिटाइज़र निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा है. एक सैनिटाइज़र जिसका मूल्य 185 रूपये है उसे बाजार में माल की कमी बताकर ग्राहकों से 200 रूपये बसूला जा रहा है. जिलाधिकारी ने इस सूचना पर एसडीओ बिरौल को तुरंत इसकी जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
- सैनिटाइज़र की कालाबाजारी करने वाले मे. मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध थाने में दर्ज़ की गयी प्राथमिकी.
- मास्क/सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल किया गया है.
- जिलाधिकारी ने कालाबाजारी को रोकने हेतु दवा प्रतिष्ठानों में छापामारी जारी रखने का दिया निर्देश ।
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एसडीओ बिरौल ने आरोप की सत्यता की जाँच करने हेतु अपने एक स्टाफ को उक्त दवा दुकान से कुछ दवाइयां लाने को भेजा. उक्त दुकानदार ने सैनिटाइज़र का 185 रूपये की जगह 200 रूपये एवं अन्य दवाइयों का मुद्रित मूल्य चार्ज किया . आरोप की पुष्टि होने पर एसडीओ बीके लाल एवं डीसीएलआर राम दुलार राम के नेतृत्व में रात्रि में ही कई मेडिकल स्टोर्स में छापामारी किया गया.

डीसीएलआर बिरौल द्वारा छापामारी के दौरान मे. मनोज मेडिकल स्टोर्स, बिरौल को सैनिटाइज़र के अधिक मूल्य पर बेचे जाते पकड़ा गया और उनके निर्देश पर औषधि निरीक्षक बिरौल द्वारा उक्त दवा दुकान के स्वमित्वाधिकारी सुखदेव महतो, ग्राम अफ़ज़ला एवं अशोक महतो, पिता सुखदेव महतो, ग्राम – अफ़ज़ला, बिरौल के विरुद्ध एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट, 1955 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बिरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज़ किया गया जिसका कांड संख्या 101/20, दिनांक 10.04.2020 है.

विदित हो कि वर्त्तमान में चहुँओर कोरोना वायरस की अनुगूंज के बीच सरकार द्वारा मास्क एवं सैनिटाइज़र को भी एसेंशियल कोमोडिटी में शामिल कर लिया गया है. जिलाधिकारी के निदेश पर अनुमण्डल पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, पणन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों सहित अन्य आवश्यक वस्तु के दुकानों में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है ।
जिलाधिकारी ने बताया है कि काला बाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जायेगा। काला बाजारी करते पकड़े जाने पर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जायेगा।
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