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खुशखबरी :: 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

डेस्क : सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल को मंजूरी दे दी है. 

केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. अब एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा. बताएं कि इस नए कानून के तहत सभी गरीब आरक्षण के दायरे में आयेंगे. मुस्लिम धर्मावलंबी, ईसाई, सभी धर्मों के गरीब इस प्रावधान के दायरे में होंगे.

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने 50 प्रतिशत की सीमा से अलग यह 10 प्रतिशत आरक्षण होगा.

10% आरक्षण के लिए होंगी ये शर्ते:

  • परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो
  • 1000 वर्म फीट से बड़ा घर ना हो
  • म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो
  • 5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन ना हो
  • नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर ना हो

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