राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कोविड -19 के प्रसार की हर संभावना को नगण्य करने में जुट गया है। इस दिशा में प्रशासन ने शुक्रवार को खोमचे, ठेलो से लेकर होटल, रेस्टोरेट तक को बंद किए जाने का आदेश दिए हैं। साथ ही बार, कैफे, हेयर सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को भी तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। बंद आदेश फिलहाल 31 मार्च तक लागू रहेंगे।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा है कि राजधानी के सभी रेस्टोरेंट फिर चाहे वह आवासीय परिसर में हो या मुख्य स्थानों पर, ढाबे, फूड स्टॉल, कॉफी हाउस , कैफे , खाने – पीने के होटल. मिठाई की दुकान, जलपान गृह समेत अन्य सभी तरह के खानपान की दुकानों को 31 मार्च तक बंद किए जाने को कहा गया है।
यह आदेश शुक्रवार से ही लागू हो गया है। आदेश का पालन न करने वाले प्रतिष्ठान मालिक, संचालक व प्रबंधकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 188 के तहत यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा।