लखनऊ ब्यूरो। प्रदेश सरकार फिरोजाबाद के पूर्व तहसीलदार शिवदयाल से डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली करेगी। यह कार्रवाई शिवदयाल द्वारा वर्ष 2005 में नियमों के खिलाफ जाकर उ.प्र.राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीसी से बगैर अनुमति लिए 3 बीघा जमीन कुछ लोगों को देने के मामले में की गई है।इस बाबत मंगलवार को कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डा. सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में वर्ष 2009 में आगरा के मण्डलायुक्त ने जांच बैठाई थी।
2014 में जांच रिपोर्ट आई।इस रिपोर्ट में कहा गया कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल के रिटायर होने के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति के मिलने वाले लाभ से हर साल दो प्रतिशत कटौती करते हुए जमीन की कुल लागत वसूल की जाए। इस जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई। इस जांच रिपोर्ट पर मामला लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया गया। आयोग ने आदेश दिया कि 2 साल में हर साल 2 प्रतिशत शिवदयाल को सेवानिवृत्ति के लाभ से कटौती की जाए। प्रदेश सरकार ने आयोग से इस पर पुर्नविचार करने को कहा। आयोग ने दोबारा अपना पहले का आदेश ही दोहरा दिया। इसके बाद कैबिनेट में आयोग के फैसले से संबंधित प्रस्ताव लाया गया और उसे मंजूरी दी गयी।