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शनिवार-रविवार दरभंगा में नहीं खुलेगी दुकानें, अनलॉक-3 को लेकर डीएम का आदेश जारी

दरभंगा : गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश-40-2/2020-DM-1(A) दिनांक-29.07. 2020 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए दिनांक-31.08.2020 तक प्रभावी आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश के आलोक में वर्तमान स्थिति की समीक्षोपरान्त गृह विभाग,बिहार सरकार के द्वारा दिनांक-30.07.2020 को जिला मुख्यालय,अनुमंडल मुख्यालय,प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय क्षेत्र के लिए दिनांक-01.08.2020 से 16.08.2020 तक की अवधि के लिए प्रभावी दिशा निर्देश निर्गत किया गया था ।


अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,बिहार से प्राप्त ज्ञापांक-351दिनांक-17.08.2020 के द्वारा कोविड-19 के वर्तमान स्थिति के आलोक में गृह विभाग,बिहार के आदेश ज्ञापांक-102/वि0स0को0, दिनांक-30.07.2020 द्वारा लागू प्रतिबंधों को दिनांक-06.09.2020 तक के लिए प्रभावी रहने का आदेश निर्गत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,बिहार से प्राप्त आदेश ज्ञापांक-351, दिनांक-17.08.2020 के आलोक में इस कार्यालय से निर्गत आदेश ज्ञापांक-2833/सी0,दिनांक-17.08.2020 में संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियॉ प्रतिबंधित रहेगी ।


गृह विभाग,बिहार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:-

  1. भारत सरकार एवं बिहार सरकार के कार्यालय, स्वास्थ्य/ अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम/ निगम का कार्यालय अपने स्वीकृत बल के 50% कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान के द्वारा इस संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जाएगा ।
  2. केंद्र सरकार के निम्नांकित कार्यालय सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों(Full Strength) की उपस्थिति में कार्य करेंगे।
    रक्षा,केन्द्रीय सशस्त्र बल, कोषागार , जनोपयोगी( पैट्रोलियम/ एल.पी.जी./पी.एन.जी.), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई,डाकघर,एन.आई.सी.।
  3. राज सरकार के निम्नांकित कार्यालय सभी कर्मचारी(Full Strength) की उपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करेंगे:-
    क) पुलिस,गृह रक्षा वाहिनी, सिविल डिफेन्स,अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन,निर्वाचन एवं कारा ।
    ख) जिला प्रशासन एवं कोषागार,सूचना तकनीक सेवाएं एवं बेल्ट्रॉन द्वारा समर्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा ।
    ग) विद्युत,जलापूर्ति,स्वच्छता स्वास्थ्य,आपूर्ति,जल संसाधन,कृषि एवं पशुपालन ।
    घ) सभी नगर निकाय ।
    च) वन एवं पर्यावरण विभाग तथा उनके द्वारा स्थापित कार्यालय ।
    छ) समाज कल्याण विभाग तथा उनके द्वारा स्थापित कार्यालय ।
    झ) राज्य विधान मंडल एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय तथा विधानमंडल सत्र ।
    नोट:- न्यायिक कार्य से संबंधित कार्यालय पटना उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करेगें ।
  4. सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल एवं सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान(उत्पादन एवं वितरण इकाई सहित) यथा-डिस्पेंसरी,चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं एम्बुलेंस आदि का संचालन, सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों के आवागमन एवं अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने हेतु जरूरी वाहनों का संचालन अनुमान्य होगा। पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा एवं प्रतिष्ठानों का संचालन भी अनुमान्य होगा ।
  5. निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ कार्य संचालन अनुमान्य होगा ।
  6. निम्नांकित अपवादों को छोड़कर सभी निजी एवं व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों का संचालन अनुमान्य रहेगा:-
    क) शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।
    (ख)रेस्टुरेन्ट/ढावा/भोजनालयों से खाना होम डिलवरी एवं घर ले जाने की अनुमति होगी।
    (ग) सभी दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक 10:00 बजे पूर्वा0 से 6:00 बजे संध्या तक खुलेंगे। दवा,अस्पताल,दूध की दुकानें, पेट्रोल पम्प, होटल एवं रेस्टुरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार एवं उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आनेवाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे एवं सामग्री उपलब्ध करायेंगे। साथ ही ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
    (घ) सब्जी एवं फल की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाह्न तक खुली रहेगी ।
  7. निम्नांकित आपवादों को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगे:-
    (क) नागरिक उड्डयन एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार रेल एवं वायु सेवाएं चालू रहेंगी।
    (ख) टैक्सी, ऑटो रिक्शा
    (ग) केवल अनुमान गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग।
    (घ)सामानों के परिवहन तथा गोदामों में लोडिंग एवं अनलोडिंग अनुमान्य होंगे।
    (ड़) सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहनों एवं परिचालन उनके कार्यालय पहचान पत्र के आधार पर अनुमान है।
    (च) सभी अत्यावश्यक सेवाएं प्रदाता को घर से उनके कार्यस्थल पर जाने की अनुमति रहेगी।
  8. निर्माण कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों एवं निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन अनुमान्य होगा।
  9. कृषि एवं निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमान्य होगा।
  10. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी ।
  11. सभी पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
  12. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम /सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन एवं पार्क तथा जिमनेजियम बन्द रहेंगे ।
  13. रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक आम लोगों के परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे। केवल आवश्यक गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों के शिफ्ट वार्ड संचालन, राष्ट्रीय उच्च पथ पर व्यक्तियों एवं सामानों का आवागमन तथा बस, ट्रेन एवं वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के पश्चात उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति रहेगी।
  14. कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्गत राष्ट्रीय दिशा निर्देश यथा-मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर दण्डात्मक कार्रवाई तथा पान ,गुटखा, तंबाकू का उपयोग प्रतिबंधित, स्क्रीनिंग, सेनिटाईजेशन आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
  15. उपरोक्त निर्देशों के साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनलॉक-3 संबंधित दिशा-निर्देश भी शत प्रतिशत पूरे जिले में लागू रहेगी ।
  16. उपरोक्त दिशा निर्देश दिनांक-06.09.2020 (रविवार) तक प्रभावी रहेगा ।

सभी संबंधित पदाधिकारी/ परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, दरभंगा जिला उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा/ नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा को इस आदेश का अनुपालन अपने अस्तर से भी निदेशित करेंगे ।

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