डेस्क : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी सुन्नी वफ्फ बोर्ड को अलग जमीन देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
- राजेश्वर राणा ने सीएम नीतीश के जन्मदिन पर दी बधाई, कहा – 2025 फिर से नीतीश
- दरभंगा में नवनिर्मित प्रेस क्लब का मंत्री महेश्वर हजारी ने किया उद्घाटन
- Career Point, Kota का दरभंगा में भव्य शुभारंभ, अब रूकेगा मिथिलांचल के बच्चों का पलायन
- नए वेराइटी व नए लुक के साथ श्री कलेक्शन शोरूम का शुभारंभ
- सैन्फ़ोर्ट इंटरनेशनल स्कूल का तीसरा Annual Sports Meet मनमोहन प्रस्तुति से बच्चों ने खूब तालियां बटोरी
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
