डेस्क : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी सुन्नी वफ्फ बोर्ड को अलग जमीन देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
- अग्निवीर वायुसेना में आवेदन 27 जनवरी तक, यहां से करें Online Apply
- दरभंगा में सीएम नीतीश के ‘‘प्रगति यात्रा’’ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम की समीक्षा बैठक
- जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 18 को, दरभंगा में बनाये गये 8 परीक्षा केंद्र
- बधाई :: चित्रांश अमरेंद्र कर्ण इंडिया हॉस्पिटैलिटी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 में ‘जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर’ से सम्मानित
- बवाल :: सैदनगर में पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने की हवाई फायरिंगप
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।