दरभंगा : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अनलॉक 3.0, मोहर्रम एवं गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की।
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उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 30 जुलाई 2020 को विशेष सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 102 में दिए अनलॉक 3.0 के लिए दिए गए आदेश को 6 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। अनलॉक 3 का आदेश राज्य मुख्यालय सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, एवं प्रखंड मुख्यालय में जारी रहेगा। जिसमें सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मी ही काम करेंगे। सभी धार्मिक संस्थान आम आदमी के लिए बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा।
स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बसें नहीं चलेंगी लेकिन टैक्सी, ऑटो और निजी गाड़ी चलेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के खुलने के संबंध में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक निर्णय लेंगे। सब्जी, मीट, मछली का मार्केट सुबह 6:00 बजे से पूर्वाह्न 10:00 बजे तक खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार- बार साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए और 10 दिनों तक इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसे जारी रखा जाए। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाले को शत-प्रतिशत टेस्टिंग कराई जाये।
वरनेबल ग्रुप (65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 10 वर्ष से कम उम्र वाले, गर्भवती महिला एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति) पर नजर रखी जाए। कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन कोई न कोई पदाधिकारी निरीक्षण करें। इसके लिए थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन कहीं न कहीं भ्रमण करें।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए जिला स्तर पर संचालित जिला नियंत्रण कक्ष सभी जिलों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसे ठीक से जारी रखा जाए।
कोविड 19 की टेस्टिंग सेंटर पर पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में सामान्य ओ.पी.डी चलाना चाहिए, ताकि लोगों को अन्य बीमारी के इलाज में कोई परेशानी न हो सके।
मुहर्रम पर्व को लेकर बताया गया कि बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से बातचीत हुई है और सहमति बन रही है कि बिहार में कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न ही अखाड़ा निकलेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। ताजिया के ऊपर चढ़ाये जाने वाले फूल या चढ़ावा को एक जगह एकत्रित कर के गाड़ी से कर्बला पर ले जाकर चढ़ाया जाएगा। इमामबाड़े की साफ-सफाई होगी। किसी भी अखाड़े को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इसी प्रकार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति/ प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी।
पुलिस महानिदेशक, बिहार गुप्तेश्वर पांडेय ने उपरोक्त बातों को दोहराते हुए सभी आई.जी., एस.एस.पी/ एस.पी. को संबोधित करते हुए कहा कि अपने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाए रखें। नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाए। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस नहीं निकलेगा एवं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी। इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए और इसके लिए पूर्व में ही थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति/पूजा समिति की बैठक कर ली जाए। तथा दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर ली जाए। उन्होंने कहा उक्त अवसर पर कहा कि अफवाह फैलाने वालों, खासकर सोशल मीडिया, पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कोई अफवाह फैलाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में मयंक वरवड़े, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा ने मुख्य सचिव को कहा कि दिए गए आदेश स्पष्ट है और इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू कराई जाएगी। पुलिस महा निरीक्षक अजिताभ कुमार ने कहा कि सभी स्तर पर शांति समिति को सक्रिय किया जा रहा है। जिला अधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने कहा कि जिले के सभी स्थलों पर नजर रखी जा रही है।
ऑनलाइन बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा एवं उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे।