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आरूषि हत्याकांड :: 4 साल बाद जेल से रिहा हुए तलवार दंपत्ति

डेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में आरोपी बनाए गए राजेश तलवार और नूपूर तलवार को बरी कर दिया. अपनी ही बेटी और नौकर के कत्ल के आरोप में करीब चार साल जेल की सजा काट चुके आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश और नूपुर तलवार आज जेल से रिहा हो गए. हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी पहुंचने के बाद सीबीआई कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी किया. इसके बाद डासना जेल से दोनों को रिहा कर दिया गया. 

तलवार दंपत्ति के वकील मनोज सिसोदिया ने कहा था कि वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हाई कोर्ट का आदेश लेने के लिये पेश नहीं हुए। उनके मुताबिक ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है इस कारण से वह उसके सामने पेश नहीं हुए। सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सर्टिफाइड आदेश की कॉपी रखेगें जो उनके पास पहुंच चुकी हैं। वह रिलीज ऑर्डर की मांग करेंगे।


छोड़ दिया जेल में कमाया पैसा

जेल में डेंटल क्लिनिक के सेटअप में तलवार दंपति ने अहम योगदान दिया है. उन्होंने तमाम डेंटल उपकरण भी जेल को मुहैया कराए हैं. इसके अलावा जेल में रहने के दौरान कैदियों के इलाज के एवज में मिलने वाला रोजना 40 रुपये मेहनताना भी नहीं लिया. तलवार दंपति ने जेल में बिताए अपने 1417 दिनों के दौरान करीब 99 हजार रुपये कमाए थे. इसमें राजेश तलवार का अब तक बंदी के तौर पर जेल में अपनी सजा काटने के दौरान 49 हजार 520 रुपए मेहनताना है.

गरीबों को बांट जाएंगे सामान

राजेश और नूपुर तलवार ने जेल में जो भी अपनी जरूरतों के समान जेल मैनुअल के हिसाब से मंगाए थे (जो कैदी मंगा सकते हैं). वो समान तलवार दंपति जेल में ही गरीब बंदियों को बांट कर जेल से बाहर निकले. इसके साथ ही राजेश और नुपुर तलवार जेल में जो भी अपनी धार्मिक इतिहास और आध्यात्मिक किताबें लाए थे वो जेल लाइब्रेरी में जेल बंदियों के लिए छोड़कर गये.

इतने दिन काटनी पड़ी जेल

राजेश तलवार ने डासना जेल में 3 साल 10 माह और 21 दिन बतौर सजायाफ्ता कैदी के तौर पर काटे हैं. वहीं विचाराधीन के तौर पर 1 माह 20 दिन जेल में काटे हैं. जबकि नूपुर तलवार ने डासना जेल में 3 साल 6 माह और 22 दिन सजायाफ्ता कैदी के तौर पर काटे हैं. वहीं विचाराधीन के तौर पर 4 माह 26 दिन जेल में काटे हैं. 12 अक्टूबर को ही हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद भी तलवार दंपति की रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि समय से जेल प्रशासन को फैसले की कॉपी नहीं मिली थी.

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