गया । जदयू के महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू वर्णवाल को आज बहुत बड़ी राहत मिली।पटना के एडीजे 2 अखिलानंद की अदालत ने राजु वर्णवाल को अपहरण को लेकर निर्गत गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने एवं जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर स्वीकृति प्रदान कर दी।वही अधिवक्ता मदन तिवारी ने बताया कि पटना के वरीय अधिवक्ता जनार्दन राय ने अग्रिम जमानत याचिका अदालत में दायर की थी।अधिवक्ता मदन तिवारी के अनुसार पटना व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलानंद ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की।अधिवक्ता श्री तिवारी ने कहा कि पटना पुलिस ने राजू वर्णवाल के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आलोक में अनुसंधान कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस डायरी समर्पित कर दी।अदालत ने पूर्व में दायर प्रतिवाद के आलोक में राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू वर्णवाल के खिलाफ भादवि की धारा 363, 379, 447 एवं में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया।फिर गैर जमानती वारंट जारी किया।अधिवक्ता श्री तिवारी के अनुसार राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू वर्णवाल ने पटना के जिला जज के सामने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। एडीजे 2 ने आज अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए याचिक स्वीकार कर लिया।बता दे कि यह मामला पटना के कृष्णनगर थानें में जनता दल यूनाईटेड के गया महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू वर्णवाल, पिता रामचन्द्र प्रसाद एवं शत्राध्न भदानी दोनों निवासी समर्पण भवन, रमना रोड गया के विरूद्ध् दर्ज वाद संख्या249/15 जो कि 14 अक्टूबर 2015 को सोनम नारायण पति हर्षवर्ध्न नारायण द्वारा उक्त थानें में दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज वाद संख्या में आईपीसी की धरा 447/364/379/34 लगायी गयी है। पटना न्यायिक दण्डाध्किरी दर्ज मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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