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बिहार :: जिला मत्स्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी पे मुकदमा दर्ज

बिहारशरीफ। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए के सिंह के कोर्ट में रहुई थाना क्षेत्र के मिल्की मुजफ्फरपुर ग्रामीणों ने अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार के माध्यम से जिला मत्स्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ए के सिन्हा तथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी शिवगुरु चैधरी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवादी द्वारा दायर मुकदमा मे आईपीसी धारा 420 406 एवं 427 के तहत चार्ज लगाया गया। इस केस के अनुसार परिवादी सैरात का बंदोबस्ती के आधार पर 2019 तक अधिकारी हैं। परिवादी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मछली का बीज 2013 से डालते आ रहे हैं, बंदोबस्ती की सरकारी रकम भी भरते आये हैं इसके बावजूद उसे अधिकारियों ने इस सैरात को छोड़ने तथा उसे दूसरे सैरात को देने की शर्ते रखी, जिसे न मानने पर बेदखल करने तथा मछली का शिकार न करने की धमकी मिली 8 अगस्त को हुई थानाध्यक्ष के मार्फत पत्र भेजकर शिकार रोक दिया इस धोखाधड़ी के मामले मे परिवादी को 3 लाख की छती हुई इसकी सूचना परिवादी में पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को भी दिया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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