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उन्नाव रेप केस में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सख्त टिप्पणी- यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त

उन्नाव रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है।बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर​ लिया है।आज दोपहर दो बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

लखनऊ,ब्यूरो:राज प्रताप सिंह

राजधानी।उन्नाव रेप मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर​ लिया है।शुक्रवार(आज)दोपहर दो बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।बहस के दौरान चीफ जस्टिस डीबी भोंसले ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।पीड़िता छह महीने तक इंसाफ की गुहार लगाती रही।लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।उसके पिता की मौत के बाद पुलिस की नींद टूटी महाधिवक्ता से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप सरकार की तरफ से हैं या आरोपी की तरफ से?

इससे पहले लंच के बाद सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा उन्होंने कहा कि रेप मामले में विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।पर्याप्त साक्ष्य होने पर कार्रवाई होगी।महाधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कही।सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया क्या पुलिस हर मामले में इसी तरह पहले साक्ष्य जुटाती है।इसके बाद न्यायमित्र जीएस चतुर्वेदी कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा।दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया इससे पहले सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है।हाईकोर्ट ने सरकार के महाधिवक्ता को दो बजे तक की मोहलत दी और कहा कि बताएं विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं।दरअसल बुधवर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लंच के बाद दोबारा दो बजे सुनवाई  शुरू हुई ।मामले में सुबह राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की संस्तुति की है।

दरअसल गुरुवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जून 20 17 को पीड़िता की मां एफआईआर दर्ज कराई थी।इसमें कहा गया कि बहला-फुसला कर 3 लोग उनकी बेटी को भगा ले गए।मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ है चार्जशीट दाखिल की है।इनमें बृजेश यादव,अवधेश तिवारी और शिवम गिरफ्तार भी किए गए, बाद में तीनों जमानत पर रिहा हुए हैं।उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को लड़की ने पहली बार विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ 4 जून 2017 के उसके साथ रेप हुआ।मामले में एक नई एफआईआर 12 अप्रैल 2018 को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दर्ज की गई है।इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर दी है।एफआईआर में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी आरोपी बनाया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि अभी तक विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।महाधिवक्ता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।कोई इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ उसने कहा कि मामला जन प्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है,आप लंच के बाद 2 बजे तक कोर्ट को बताइए कि विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं।

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