बिहारशरीफ : बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम ने शराब कारोबार के आरोपी को दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया। मालूम हो कि सोहसराय थाना पुलिस द्वारा विगत 15 मई 2017 को 700 एमएल का 7 बोतल विदेशी शराब एवं 200 एमएल का 240 पाउच के साथ अशोक चौधरी को गिरफतार किया गया। इस मामले में सोहसराय थाना में एक कांड़ 83/17 दर्ज किया गया था। इस मामले में स्पेशल पीपी सुशील कुमार एवं उत्पाद अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह द्वारा की गयी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी पाते हुये दस साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा सुनायी।
Check Also
बिहार के इन जिलों में बदला मतदान का समय, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
डेस्क। निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी के बीच मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के …
रेलवे Good News :: दरभंगा से नई दिल्ली समेत कई रूटो पर स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल
डेस्क। गर्मी छुट्टी को लेकर भारतीय रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। …
अल्लपट्टी निवासी विशाल पासवान की चाकू मारकर हत्या, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका
दरभंगा। जेडीयू नेता राजेश्वर राणा उर्फ बिल्टू सिंह के करीबी अल्लपट्टी निवासी विशाल पासवान की …