आरटीपीएस काउंटर पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित को ले रोस्टर बनाया गया है: बीडीओ
बीहट (बेगूसराय)/संवाददाता: राशनकार्ड जमा करने की अब दिन के स्थान पर तिथि प्रखंड कार्यालय बरौनी द्वारा जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के आदेश के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत नये राशनकार्ड का निर्गमन, राशनकार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना नाम हटाना) एवं राशनकार्ड का प्रत्यर्पण रद्दीकरण हेतु आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन जमा हो रही है। हालांकि इस आशय को लेकर विगत 27 नवम्बर को जारी रोस्टर में एक माह बाद संशोधन कर बीडीओ बरौनी ने कार्यालय आदेश संख्या 1453 दिनांक 28 दिसम्बर 17 के द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया है। जारी व संशोधित आदेश पत्र में उल्लेखित वर्ष दो हजार अठारह के दिनांक दो जनवरी को बभनगामा, तीन जनवरी को सहुरी, चार जनवरी को मैदा बभनगामा, पांच जनवरी को निंगा, छह जनवरी को बथौली, आठ जनवरी को मोसादपुर, नौ जनवरी को केशावे, दस जनवरी को नूरपुर, ग्यारह जनवरी को महना, बारह जनवरी को हाजीपुर, तेरह जनवरी को पिपरा देवस, पन्द्रह जनवरी को पपरौर, सोलह जनवरी को मल्हिपुर उत्तर, सत्रह जनवरी को मल्हीपुर दक्षिण, अठारह जनवरी को सिमरिया-एक, उन्नीस जनवरी सिमरिया-दो, बीस जनवरी को अमरपुर एवं तैईस जनवरी को नगर परिषद बीहट क्षेत्र के वार्ड संख्या एक से चार, चैबीस जनवरी को वार्ड नम्बर पांच से नौ, पच्चीस जनवरी को वार्ड नम्बर दस से चैदह, सत्तायीस जनवरी को वार्ड संख्या पन्द्रह से उन्नीस, उन्तीस जनवरी को वार्ड संख्या बीस से चैबीस, तीस जनवरी को नगर परिषद बीहट के वार्ड पच्चीस से वार्ड तीस के नागरिक उपभोक्ता व आवेदनकर्ता का आवेदन जमा होगा। वहीं इस संबंध में बरौनी बीडीओ डा. ओम राजपूत ने बताया की आरटीपीएस काउंटर पर बढ़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया रोस्टर बनाया गया है। अब एक दिन में एक ही पंचायत का आवेदन लिया जाएगा। राशन कार्ड आवेदन लेने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। इसलिए पूरे कागजात तैयार कर आवेदन जमा करें। परिवार का कोई सदस्य (जिसका नाम आवेदन में हो) फॉर्म जमा कर सकता है। इसलिए घर की महिला सदस्य की जगह पुरुष भी आवेदन जमा कर सकते हैं। एहतियातन बरतते हुए कहा है की नवजात शिशु और छोटे बच्चे को लेकर प्रखंड न आवंे ठंड काफी अधिक है। साथ ही उन्होंने अपील व सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि रोस्टर के अनुरूप ही आवेदक को प्रखंड मुख्यालय भेजें। यदि आवेदक को तिथि की समझ नहीं हो तो कृपया आवेदन पत्र पे रोस्टर के अनुसार तिथि लिख दें।