दरभंगा : बिहार के बहुचर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। एडीजे 5 रूपेश देव ने इस दोहरे हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये दरभंगा मंडल कारा में बंद 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
संतोष झा, मुकेश पाठक, विकास झा, संजय लाल, निकेश दूबे, अभिषेक झा, पिंटू लालदेव, मुन्नी देवी, सहित दस आरोपियों को कोर्ट ने 26 फरवरी को दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों में मायूसी छा गई। सबों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही।
घटना के दोषियों ने 26 दिसंबर 2015 कोदरभंगा के बहेड़ी के शिवराम में पथ निर्माण निर्माण कार्य करा रहे एक निजी कंपनी के अभियंता मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार की दिनदहाड़े एके 47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी। 75 करोड़ की रंगदारी की मांग को लेकर हुए इस जघन्य हत्याकांड से पूरा बिहार थर्रा उठा था। हत्याकांड का आरोप कुख्यात गैगस्टर मुकेश पाठक पर लगा, जिसे कोर्ट ने सही पाया है।
इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर के साथ ही आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अदालत ने इंजीनियर मुकेश कुमार व ब्रजेश कुमार की हत्या के मामले गैंगस्टर संतोष झा व मुकेश पाठक सहित संतोष झा गिरोह के विकास झा उर्फ कालिया, अभिषेक झा, निकेश दुबे, पिंटू झा उर्फ बाबा, पिंटू तिवारी, अजय कुमार उर्फ पिंटू लाल देव, संजय लाल देव व बहेड़ी प्रखंड की पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी को दोषी करार दिया गया है।
इसी मामले में अदालत ने 4 आरोपित ऋषि झा, सुबोध दूबे, टुन्ना झा व अंचल झा को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं, एक आरोपित चुन्नू मिश्र उर्फ सुमित मिश्र की मृत्यु हो चुकी है।