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बिहार :: दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान पटाखों के निर्माण /भंडारण /परिवहन/ बिक्री एवं प्रयोग को नियंत्रित व विनियमित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी , तत्काल प्रभाव से लागू –

डेहरी रोहतास संवाददाता : रोहतास जिलाधिकारी अनिमेष कुमार परासर ने दीपावली ,छठ पूजा के दौरान पटाखों को लेकर आधिकारिक गाइडलाइन जारी किया है . जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि दीपावली /लक्ष्मी पूजा/ कार्तिक छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की मांग बढ़ने के कारण इसके निर्माण /भंडारण /एवं बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाने के कारण गैर लाइसेंसी विक्रेता द्वारा पटाखों की अवैध बिक्री प्रारंभ हो जाती है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करने से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। पटाखों की बिक्री एवं उनके विनियमिकरण हेतु विस्तृत प्रावधान विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 84 से 88 तक में वर्णित है ,इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, बिहार पटना के फैक्स संवाद संख्या 5843/दिनांक 11 अक्टूबर 17 द्वारा पटाखों के निर्माण /भंडारण /परिवहन/ बिक्री एवं प्रयोग को नियंत्रित व विनियमित करने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पटाखों की बिक्री पर उपलब्ध वैज्ञानिक प्रावधानों के तहत सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू कराने हेतु अस्थाई लाइसेंस निर्गत किए जाने का प्रावधान है ।इस अवसर पर पटाखों का निर्माण/ परिवहन/ भंडारण /बिक्री एवं खपत को सुनिश्चित कराने एवं उचित कार्यवाई सुनिश्चित करने के मद्देनजर अस्थाई लाइसेंस अनुमंडल वार निर्गत करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी सासाराम एवं बिक़मगंज को प्राधिकृत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के वर्णित प्रावधान के दिन पटाखों के बेचने /भंडारण /परिवहन/ निर्माण एवं खपत हेतु स्थलीय जांचोपरांत एवं विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी पटाखों के भंडारण तथा बिक्री पर रोक लगाने संबंधी निदेश प्राप्त हैं ,साथ ही ऐसे पटाखे जिन्हें जलाने से 125 डेसीबल /145 डेसीबल का स्रोत से 4 मीटर की दूरी पर पटाखों के निर्माण व उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।उक्त दोनों श्रेणी अंतर्गत आच्छादित पटाखों का संग्रहण/ वितरण /भंडारण /परिवहन/ बिक्री किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो उसके विरोध नियमानुसार कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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