नालंदा/बिहारशरीफ (कुमार सौरभ): सरकार द्वारा लागू किए गए मद्य निषेध कार्यक्रम एवं नई उत्पादन नीति के तहत जिला में अवैध शराब कारोबारी को पहली बार सजा सुनाई गई है। दीपनगर थाना कांड संख्या 189/17 में अभियुक्त दिलीप कुमार चैधरी को 272 एवं 273 भादवि के तहत छह- छह माह का साधारण कारावास एवं विशेष उत्पाद अधिनियम के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उनकी सजा 2 साल और बढ़ जाएगी। 17 जून को दीपनगर थाना अंतर्गत गंजपर में अभियुक्त के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद रजक की छापेमारी में अवैध शराब चुलाई के उपकरण एवं 7 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुआ था। विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो इशरतुल्ला के कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। सरकार के तरफ से लोक अभियोजक मो कैसर इमाम के नेतृत्व में उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार सिंह एवं सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार के द्वारा इस केस में पैरवी की गई। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने सभी लोक अभियोजकों को निर्देश दिया है कि अवैध शराब के मामले में समय पर मजबूती से सरकारी पक्ष रखें जिससे दोषियों को जल्दी सजा मिल सके।
बिहारशरीफ। नालंदा के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये गये अवैध शराब के कारोबार के विरूद्ध अभियान के तहत बिंद थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने एक व्यकित को 236 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर निशित प्रिया ने बताया कि बिंद-बेनार मुख्य सड़क पर भट्ठातर के समीप वाहन चेंिकंग किया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान हीं जखौर मोड़ की ओर से आ रही बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की एक नीला रंग की टाटा मैजिक भान का चालक वाहन चेकिंग होता देख गाड़ी को धूमा कर भागने की कोशिश किया। पुलिस द्वारा पीछा कर जैतीपुर मोड़ के पास उस गाड़ी को पकड़ा तथा वाहन मालिक सह चालक विनोद रविदास जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला के राजधनवार थाना के बरजे गांव का रहने वाला है, उसे पकड़ा गया। टाटा मैजिक की तलाशी लेने पर 750 एमएल का 236 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। उसके पास से एक मोबाईल भी बरामद किया गया।