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सजावार करतार सिंह एक और मामले में दोषी करार

दरभंगा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनायत करीम की अदालत ने हिरा पासवान हत्या कांड में आजीवन कारावास की सजा पाये जिले के चर्चित कुख्यात करतार सिंह को सदर थाना काण्ड संख्या- 333/16 के सत्र वाद संख्या- 167/17 में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं समेत जानलेवा हमला कर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिए दोषी करार दिया है।

अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह के अनुसार 28 अगस्त 2016 को गुप्तचर की सूचना पर पुलिस बल दिल्ली मोड़ पर नाकेबंदी की हुई थी। इसी बीच पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने अपने हाथ में एक बक्सा लेकर भागने लगा और फायरिंग करने लगा। सतर्क पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा तो उस व्यक्ति के पास से कई अवैध अग्नेयास्त्र बरामद हुई।

उसने स्वीकार किया कि वह 1988 और 2001 में कतिपय अपराधिक घटना व हत्या की बारदात को अंजाम दिया था। एपीपी श्री सिंह ने अभियोजन पक्ष से नौ साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत कराया।

अदालत ने जम्मू कश्मीर राज्य के जिला किस्तवार के प्रायागना थाना क्षेत्र के चिगनाना निवासी करतार सिंह उर्फ सरदार सिंह उर्फ उपेन्द्र सिंह ठाकुर को आर्म्स एक्ट की धाराओं समेत जानलेवा हमला और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में गुरुवार को दोषी करार दिया। वहीं इस मामले में सजा के बिन्दु पर सुनवाई और सजा का निर्धारण शुक्रवार की तिथि निर्धारित किया है।

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