डेस्क : बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नियम को शिथिल कर दिया है। नया राशन कार्ड अधिक से अधिक नौ कार्य दिवस में बन जाएगा। जीविका के माध्यम से आवेदन जमा होंगे। आवेदन की जांच के साथ अनुशंसा की समय सीमा भी कम कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
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बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित है। पहले आवेदन की जांच कर उसकी अनुशंसा एसडीओ को भेजने के लिए बीडीओ को 15 कार्य दिवस मिलते थे। अब यह काम मात्र 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अनुशंसा मिलने के बाद एसडीओ 7 कार्य दिवस में इसपर निर्णय लेंगे। पहले इसके लिए भी 15 कार्य दिवस निर्धारित था। यानी आवेदन सही है तो अधिक से अधिक 9 कार्य दिवस में नया राशन कार्ड बन जाएगा।
नया राशन कार्ड बनाने के साथ इसमें संशोधन के लिए तय समय सीमा भी कम कर दी गई है। इस मामले में भी 2 और 7 कार्य दिवस का सय निर्धारित किया गया है। वहीं अपील के निपटारे की समय अवधि अब कम होगी। इसके लिए पहले 21 व 15 कार्य दिवस तय थे जिसे घटाकर 7 कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की देखें अधिसूचना
http://www.gad.bih.nic.in/Circulars/CN-01-22-04-2020.pdf
जीविका के माध्यम से आवेदन
राशन कार्ड बनाने या इसमें संशोधन के लिए जीविका के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। जीविका दीदी लोगों तक पहुंचेंगी और उनका आवेदन प्राप्त कर उसे बीडीओ के पास जमा करेंगी।