सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा : बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा), द्वारा निर्गत आदेश द्वारा संसूचित किया गया है कि 05 जुलाई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह(CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक 07 जुलाई 2021 से 06 अगस्त 2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया :-
01. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। कार्यालय प्रधान उक्त सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर सकेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
02. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50 % उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा।
उक्त सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा।
उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल/कोचिंग/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएंगी।
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03. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए ।
04. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलीवरी प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक अनुमान्य होगा।
सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
05. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी.जे. एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
शेष निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
06. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) संध्या 7.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।
अपवाद:-
(क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियाँ।
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)
(घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें।
(ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
(ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
(ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री।
(ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें प्रतिदिन संध्या 07:00 बजे तक खुलेंगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानें को जिला पदाधिकारी scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकान है ना रहे और भीड़ ना हो।
दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा :-
01. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
02. दुकानों/प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
03. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।
उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
07. सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06.00 से 12.00 मध्याह्न तक खुल सकेंगे। सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
08. सभी सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे।
09. राज्य में संध्या 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक Night curfew लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे:-
● स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
● अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।
● वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई – पास निर्गत है।
● सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।
● वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।
● कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
● अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।
10. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।
11 . सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
12. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
13. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।
14. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
15. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
16. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां – सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।
सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दं.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।