दरभंगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन में किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजे श्री रमाकांत ने कहा कि मजदूरों को भी मानवाधिकार का हक है। सरकार द्वारा समय समय पर उनकी मजदूरी का दर तय किया जाता है,तय दर से कम दर पर मजदूरी कराना मजदूरों का शोषण करने जैसा है।
मजदूरों के कार्य करने का समयावधि भी तय है,काम के दौरान उनके साथ सही बर्ताव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बच्चों की देखभाल के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसके प्रति जागरूकता अभियान जरूरी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रंजन देव ने कहा कि मजदूरों को जरूरी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नालसा द्वारा भी योजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पारा विधिक स्वयंसेवकों से कहा कि जरुरतमंद मजदूरों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्राधिकार तक अवश्य लायें। इस अवसर पर पैनल अधिवक्तागण एवं पारा विधिक स्वयंसेवक गण उपस्थित थे।