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यूपी में पंचायत चुनाव टलने की पूरी तैयारी, अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। मौजूदा हालात और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे। अब संभावना यही जताई जा रही है कि ये चुनाव अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं भी इस निर्णय को प्रभावित करती नजर आ रही हैं, क्योंकि सभी प्रमुख पार्टियों का ध्यान फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव कराकर नई पंचायतों का गठन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कई अहम औपचारिकताएं अभी अधूरी हैं, जिससे समय पर चुनाव होना मुश्किल दिख रहा है।

सबसे अहम मुद्दा मतदाता सूची का है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 अप्रैल को जारी होनी है। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें काफी समय लग सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, इसलिए इतने कम समय में चुनाव कराना लगभग असंभव माना जा रहा है।

आरक्षण प्रक्रिया भी चुनाव टलने की एक बड़ी वजह बन रही है। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी होता है। यह आयोग विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी आबादी का आंकलन करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा तय होती है। फिलहाल यह आयोग अभी गठित नहीं हुआ है, जिससे पूरी प्रक्रिया और भी लंबी हो गई है।

नियमों के अनुसार, किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की आबादी 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षण 27 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं, यदि किसी ब्लॉक में यह प्रतिशत कम है, तो उसी अनुपात में आरक्षण तय किया जाता है। हालांकि, पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत रखना अनिवार्य है। इस संतुलन को साधने में भी प्रशासन को समय लगता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पंचायत चुनावों को टालने के पीछे एक बड़ा कारण विधानसभा चुनाव भी है। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, और सभी प्रमुख राजनीतिक दल जैसे भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत उसी पर केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसे में कोई भी दल पंचायत चुनावों में उलझकर अपने संसाधन और रणनीति को कमजोर नहीं करना चाहता।

पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी इस मुद्दे पर संकेत दिए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी किसी भी दल की ओर से पंचायत चुनाव कराने की मांग नहीं उठ रही है और सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है।

इस बीच, पंचायत चुनावों को लेकर मामला न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यदि मतदाता सूची ही अप्रैल के मध्य तक अंतिम रूप लेगी, तो आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव टलना लगभग तय है।

अदालत ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब भी मांगा है। आयोग ने अपनी तैयारियों को लेकर हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें मौजूदा स्थिति स्पष्ट की गई है। अब सबकी नजर अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।

अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, तो सरकार के पास दो विकल्प बचते हैं। पहला, मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। दूसरा, पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाए। हालांकि, कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानूनी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए प्रशासक नियुक्त करने की संभावना ज्यादा मजबूत मानी जा रही है।

पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है, जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे और प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ा था। इस बार भी वैसी ही स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं।

ग्रामीण स्तर पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। पंचायतें स्थानीय विकास और प्रशासन की सबसे अहम इकाई होती हैं। यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक आते हैं, तो इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, सरकार का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप कराने के लिए पर्याप्त समय जरूरी है। जल्दबाजी में चुनाव कराने से विवाद और कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, जो बाद में और बड़ी समस्या बन सकती हैं।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का टलना अब लगभग तय माना जा रहा है। प्रशासनिक जटिलताएं, आरक्षण प्रक्रिया, मतदाता सूची और राजनीतिक प्राथमिकताएं—इन सभी कारणों ने मिलकर इस निर्णय को प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण प्रशासन दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करते हैं।

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