डेस्क : सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई कर दी है. हालांकि, लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश से 733 जिलों को तीन जोन में बांटा गया है. इस बार जोन के आधार पर पाबंदियां लगाई गई हैं. सिर्फ जरूरी कामों के लिए घर से निकलने की इजाजत दी गई है.
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लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही को रोक कर कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है।
चूंकि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी हैं, ऐसे में राज्य सरकारों ने ई-पास व्यवस्था लागू की है. आप ई-पास बनवाकर अपने जरूरी काम कर सकते हैं.
आप ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसे आप यात्रा करते समय पुलिस को दिखा सकते हैं. यात्रा करते समय कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ सकती है. यहां हम बता रहे हैं कि आप कैसे ई-पास ऑनलाइन का आवेदन कर सकते हैं.
सर्विसऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगइन करने पर सबसे ऊपर बाईं ओर कोविड-19 आपदा के लिए ई-पास का निर्गमन न्यू सूचना दिखेगी. इसे क्लिक करते हुए कुछ आवश्यक जानकारियों को भर कर फोटो अपलोड करने के कुछ घंटे बाद ही ऑनलाइन पास आपको जारी कर दिया जाएगा.
ई-पास का आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
https://serviceonline.bihar.gov.in//
वेबसाइट पर आपको लॉकडाउन ई-पास पाने के लिए बताए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा.