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विधानसभा चुनाव :: गाइडलाइन जारी, नामांकन से मतदान तक के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश

डेस्क : चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गाइडलाइन को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वह 22 पन्नों का है.

जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है. उम्मीदवारों को सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन जमा करनी होगी. प्रचार को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन में विस्तार से बताया है. चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर-घर जाकर पांच लोगों को जनसंपर्क की अनुमति दी है. इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश भी दिया गया है.

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश :-

  • सभी मतदाताओं और कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी होगा
  • हॉल या कमरे में इंट्री से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, सेनेटाइजर भी किया जायेगा
  • गृह विभाग की ओर से जारी SOP का खास ख्याल रखना होगा
  • सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए बड़े हॉल का उपयोग किया जायेगा
  • चुनाव कर्मियों और अधिकारियों के लिए पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था
  • विधानसभा सीटों पर नोडल हेल्थ अफसर की तैनाती की जाएगी
  • ईवीएम और वीवीपैट के लिए को सेनेटाइज किया जायेगा, कर्मी हैंड ग्लब्स का उपयोग करेंगे
  • इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है
  • इलेक्शन अफसर को ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन या पोर्टल के माध्यम से साड़ी जानकारी दी जाएँगी
  • उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही नॉमिनेशन करेंगे और रिटर्निंग अफसर को इसका प्रिंट आउट जमा करेंगे
  • एफिडेविट को भी उम्मीदवार ऑनलाइन ही भरेंगे
  • चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे
  • नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने उम्मीवार दो लोगों के साथ ही जा पाएंगे, दो ही गाड़ियां भी जाएंगी
  • रिटर्निंग अफसर की चैम्बर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी
  • नॉमिनेशन भरने को लेकर इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बाहर में बड़ी जगह दी जाएगी
  • इलेक्शन मेटेरियल किट को सेनिटाइज कर के उपलब्ध कराया जायेगा
  • इलेक्शन मेटेरियल किट को रिसीव करने के लिए भी SOP का ख्याल रखा जायेगा
  • विकेन्द्रित तरीके (डिसेंट्रलाइज्ड मैनर) को उपयोग में लाया जायेगा
  • एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा एक हजार से 1500 तक ही मतदाता वोट देंगे
  • मतदान केंद्र पर भी सेनेटाइजेशन, स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखा जायेगा

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