बेनीपट्टी/मधुबनी : बेनीपट्टी के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीरेन्द्र कुमार चौबे ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर बेनीपट्टी एसएचओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेष दिया है। एसीजेएम ने स्पष्ट रुप से आदेष में बताया है कि सीआर 85/17 रामचन्द्र ठाकुर बनाम धर्मेंन्द्र साह के परिवाद पत्र को दिनांक-23.03.17 को धारा-156 (3) द.प्र.स. के अंतगर्त बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी एवं अनुसंधान के लिए पंत्राक-470-दिनांक-11.07.17 के द्वारा भेजा गया था। परंतु थाना के द्वारा इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय को प्राप्त नहीं कराया। इस संदर्भ में आपके माध्यम से कारणपृच्छा भी एसएचओ को पंत्राक-180-दिनांक-08.03.18 के द्वारा भेजा गया था। 
परंतु आज तक न तो प्राथमिकी दर्ज कर सूचना भेजा गया और न ही कारणपृच्छा का जवाब एसएचओ के द्वारा समर्पित किया गया है। एसीजेएम ने कहा कि इस प्रकार एसएचओ के द्वारा न्यायालय के न्यायिक आदेष की अवहेलना की गई। अतःॅअगले आदेष तक बेनीपट्टी एसएचओ का वेतन रोक दिया जाए।
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