बिहार के रोहतास जिले में पत्नी की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम ने करीब चार वर्ष पुराने इस मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया

यह मामला करगहर थाना क्षेत्र के रामपुर नरेश गांव से जुड़ा है, जहां 5 मार्च 2022 को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के भाई भरत चौधरी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 प्रहलाद कुमार की अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयान, साक्ष्य और केस डायरी के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया।
अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि कोर्ट ने हत्या के साथ-साथ अन्य संबंधित धाराओं में भी आरोपी को दोषी पाया है। सभी धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी को आजीवन कारावास के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
करीब चार साल बाद आए इस फैसले से मृतका के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, इस निर्णय को घरेलू हिंसा और पारिवारिक अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।
न्यायालय के इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग इसे कानून की मजबूती और न्यायिक प्रक्रिया की सफलता के रूप में देख रहे हैं।
स्वर्णिम टाईम्स : Swarnim Times आपका अपना इंटरनेट अख़बार !