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रिक्शा,ऑटो,ई-रिक्शा चलाने की डीएम ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, दरभंगा में भी ODD-EVEN सिस्टम लागू

डेस्क : लॉकडाउन-4 में दरभंगा जिला के अंदर रिक्शा, साइकिल, ई रिक्शा, ऑटो समेत भाड़े के वाहन चलाने की शर्तों के साथ दरभंगा डीएम डॉ त्यागराजन एस एम ने मंजूरी दे दी है। प्रतिदिन रिक्शा चलाने की अनुमति लेकिन रिक्शा पर सिर्फ एक सवारी ही बैठ सकेंगे।

ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा 1 दिन बीत पर चलाए जाएंगे जिसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ODD-EVEN सिस्टम दरभंगा में लागू किया गया है। ड्राईवर के अतिरिक्त दो सवारी बैठने की अनुमति होगी। मास्क पहनना और वाहनों को साफ सफाई के साथ सेनिटाइज करने का काम ड्राईवर का होगा

वाहनों के परिचालन को लेकर ये आदेश

सचिव परिवहन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3449 दिनांक 19 मई 2020 से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉक डाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हेतु दिनांक 20 मई 2020 से निम्नांकित व्यवस्था लागू की जाती है…

  • साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी
  • ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर होगा एवं विभिन्न रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा।
  • सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को ODD नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार गुरुवार शनिवार एवं रविवार को EVEN नंबर के वाहन चलेंगे।
  • ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  • जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 अथवा 9 होगा उसे ODD नंबर कहा जाएगा उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0 2 4 6 अथवा 8 होगा उसे EVEN नंबर कहा जाएगा।
  • टैक्सी कैब ओला उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा एवं उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी।
  • टैक्सी कैब ओला उबर आदि का जिला के बाहर अंतर जिला परिचालन निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेगा।
  • बाइक टैक्सी परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
  • जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा ऑटो रिक्शा आदि के किराया का निर्धारण जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • कांटेनमेन्ट जोन में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।

ऊपर वर्णित परिवहन के साधनों में ड्राइवर एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि संबंधित वाहनों की लगातार साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की व्यवस्था ड्राइवर द्वारा की जाएगी।

डॉ त्यागराजन एस एम जिलाधिकारी दरभंगा

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