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दरभंगा कोर्ट में शराब तस्कर दोषी करार, सजा 27 फरवरी को

दरभंगा : उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवैध रुप से शराब का व्यापार करने के जुर्म में मोरो थाना क्षेत्र के गोदाईपट्टी निवासी राजन कुमार तथा समस्तीपुर जिला के चकमेहिषी थाना क्षेत्र के नामापुर निवासी निरंजन कुमार को दोषी करार दिया है।

मोरो थानाकांड सं.32/17 से संबंधित जीओ केश नं.1042/17 के तहत केश का ट्रायल प्रारंभ हुई। स्पेशल पीपी हरेराम साह ने बताया कि कोर्ट ने दोनो दोषसिद्ध अभियुक्तों का बंधपत्र रद्द करते हुए जेल भेज दिया। अदालत ने महज दो बर्ष के अन्दर इस मामले में ट्रायल पुरी कर दोनों अभियुक्तों को दोषी घोषित किया है। अब दोषी घोषित अभियुक्तों के सजा निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है।

सांकेतिक

वहीं बिशनपुर थानाकांड सं.138/19 का जीओ केश नं.1180/19 के अभियुक्त गोढियारी निवासी रंजीत कुमार सिंह ने अदालत में अपना अपराध सोमवार को स्वीकार किया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्याय निर्णय के लिए 26 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है। वकौल स्पेशल पीपी आरोपी की पत्नी ने हीं अपने पति पर शराब पीकर घर में उत्पात मचाने की लिखित शिकायत बिशनपुर थाना में दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी ने अदालत में अपना दोष स्वीकार किया है।

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