दरभंगा : प्राणलेवा हमला समेत भारी मात्रा में आधुनिक अग्नेयास्त्र की बरामदगी के संगीन जूर्म में शुक्रवार को जम्मु काश्मीर के किस्तवार जिला अन्तर्गत प्रयागना थाना क्षेत्र के चिगनाना निवासी कुख्यात उपेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ करतार सिंह उर्फ सरदार सिंह उस्ताद को दस वर्ष की सश्रम कारावास और 13000/- रुपये अर्थथदण्ड भुगतने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 307 में दस वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/- रुपये अर्थदंड, धारा 353 में दो वर्ष और आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1-बी) में 3 वर्ष कारावास और 3000/- धारा 26 में 2 वर्ष और 2000/- और धारा 27 में 3 वर्ष और 3000/-रुपये अर्थदण्ड चुकाने का निर्णय सुनाई है।
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अर्थदण्ड नहींं चुकाने पर क्रमश: 6 माह, 3 माह, 2 माह और 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एनायत करीम की अदालत ने सदर थाना कांड सं. 333/16 से सन्दर्भित सत्रवाद संख्या 167/17 की सुनवाई पुरी कर अपना निर्णय पारित किया है।

वहीं अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुप्तचर की सूचना पर 28 अगस्त 16 को रात के 9 बजे दिल्ली मोड़ के पास बस से उतरकर एक बक्सा के साथ भागते हुए संदिग्ध को सदर थाना के गस्तीदल द्वारा पकड़ा गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के बक्सा से एक कार्बाइन, एक स्टेनगन, 9 एमएम पिस्टल की 105 गोली, पिस्तौल की 60 गोली समेत अन्य कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुई थी।

वहीं गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया कि उसने 1998 में लहेरियासराय पेट्रोल पंप पर सरेआम फायरिंग, दोनार स्थित राजदूत ऐजेंसी पर फायरिंग, 2001 में रैक प्वांइट पर मंजीत पासवान की हत्या, डरहार में अनिल झा की हत्या, कबिलपुर में बाबू साहेब झा की हत्या, दोनार में भोला चौधरी पर गोली चालन, दीप हत्याकांड समेत चर्चित बारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया था। इसकी प्राथमिकी सदर थाना कांड सं. 333/16 दर्ज हुई थी। जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1-ए)=25(1बी) 26, 27 और भा.द.वि. की धारा 307 और 353 लगाया था।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई। केश की सुनवाई पुरी होने के बाद कोर्ट ने गुरुवार को अभियुक्त को आर्म्स ऐक्ट समेत आइपीसी की धाराओं में दोषी करार दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त के सजा का निर्धारण के बिन्दु पर बचाव और अभियोजन पक्ष का बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है।
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