डेस्क : अब बाजारों में सोमवार से रोजाना चहल-पहल दिखेगी। रेडीमेड कपड़ों समेत सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रोजाना खोलने का आदेश दिया गया है। दरभंगा में अभी तक दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलती थीं। अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा यानी बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। गृह विभाग के आदेश का अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
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दवा दुकानें चौबीस घंटे खुलेंगी
वहीं दवा दुकानों, क्लीनिक और अस्पताल पर समय की पाबंदी नहीं होगी। ये चौबीस घंटे खुल सकती हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की दुकानें रात नौ बजे तक ही खुलेंगी।

राज्य के अंदर किसी व्यक्ति या सामग्री के आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने वाहनों को लेकर गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। इससे पहले लोगों को राज्य के बाहर या राज्य के अन्य जिलों में जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह प्रतिबंध गृह विभाग के निर्देश के बाद प्रशासन ने हटा लिया है।