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खुलेआम शिक्षा विभाग की उड़ाई जा रही धज्जियां, चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर।

-बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर जिम्मेदार बने मात्र मूक दर्शक राज प्रताप सिंह लखनऊ। बिना कोचिंग के छात्रों का बेड़ा पार होने वाला नहीं है।आज स्कूलों से लेकर मकानों में कोचिंग सेंटरों का गोरखधंधा खूब फूल-फूल रहा है।आज शहरों की गलियों में लगे होल्डिंग जिन पर आईएएस,पीसीएस, लेखपाल,पोस्टमैन,रेलवे इंजीनियर,एसआई प्रतियोगिता परीक्षाओं में गारंटी पूर्वक सफलता वाले विज्ञापन शहर में लगाकर छात्र-छात्राओं को बेवकूफ बनाकर उनसे मनमाना पैसा वसूलने का कार्य किया जा रहा है।लेकिन शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए हैं।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 80% कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन तक नहीं है।वही जब जांच अधिकारी ऐसे कोचिंग सेंटरों विद्यालयों को चेक करने आते हैं। तो सेंटर चलाने वाले प्रबंधक सेंटर से रफूचक्कर हो जाते हैं।और अधिकारियों के जाने के बाद पुनः वही कार्य करने लगते हैं।आखिर कब होगी ऐसा शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कैसे चालू होता है यह शिक्षा का खेल नाम न छापने के साथ पर एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति ने बताया कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए सबसे पहले कमरे का जुगाड़ करो उसमें फर्नीचर,कुर्सी की व्यवस्था करो फिर कमरे के बाहर एक रंग बिरंगा विज्ञापन वाला बोर्ड लगाकर कम वेतन वाले शिक्षकों की नियुक्ति करना और फिर उन्हीं अध्यापकों के प्रति छात्र के दाखिले पर कमीशन तय करना जिससे अध्यापक कमीशन के चक्कर में छात्रों की संख्या की बढ़ोतरी करें क्या है शिक्षा विभाग के नियम कोचिंग सेंटरों के चलाने के लिए यदि शासकीय नियम की बात की जाए तो संचालन से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोचिंग अधिनियम के तहत होने वाला रजिस्टेशन एक बार कराने पर 3 साल चलता है।जो कि छात्रों की संख्या के हिसाब से होता है। तीन साल बाद पुनः रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाता है। कोचिंग अधिनियम के तहत चल रही अवैध कोचिंग सेंटर संचालन के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक मुकदमा दर्ज कर कोचिंग को सीज करें इतना साफ दिशा निर्देश होने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक के लचीलापन के चलते आज अनेकों कोचिंग सेंटर व विद्यालय बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं।जिसके चलते राजस्व विभाग को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है।लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगती

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