दरभंगा : कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु देशभर में जारी लॉक डाउन के अवसर पर सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवागमन बनाए रखने एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने हेतु वाहन / कर्मी का पास निर्गत करने हेतु सभी एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है.
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जिलाधिकारी द्वारा पूर्ब निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत जिला पास कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा अत्यंत अनिवार्य सेवाओं के लिये पूर्ब की तरह जिला स्तर पर पास निर्गत किया जायेगा जबकि सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नगर निगम एवं बाजार समिति क्षेत्र में आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबन्धित वाहनों एवं कर्मियों को पास निर्गत किया जायेगा.
अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर को बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल को बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के लिए पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
मालूम हो कि लॉक डाउन लागू होने के बाद जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा पूर्ब में नगर आयुक्त, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, दरभंगा जिला को पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।
राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पूर्व में निर्गत आदेशों को विलोपित करते हुए नया आदेश जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा.