पटना (संजय कुमार मुनचुन) : केंद्र सरकार ने देश में अलग-अलग जगह फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और श्रद्धालुओं को मूवमेंट की अनुमति दी। राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक-दूसरे से संपर्क कर आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी।
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कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग दूसरे जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए आज नई गाइडलाइन जारी की है.
- गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन के नियम में किया संशोधन
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बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी.
केंद्रीय गृहमंत्रालय की मजदूरों और छात्रों की घर वापसी को लेकर लिये गए फैसले की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और विधानपार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी स्वागत किया है।