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बिहार :: “न्याय आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान लोगों को कानून संबंधी दी गयी जानकारी

रामजीवन दास महंथ,बरौनी (बेगूसराय) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के बैनर तले दस दिवसीय अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन गढ़हारा में पैनल लॉयर अधिवक्ता गोपाल कुमार के नेतृत्व में दर्जनों लोगों को विधिक सहायता के स्वरूप अर्थात कानूनी परामर्श दी गयी। इस संबंध में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार का मूल उद्देश्य क्षेत्र के तमाम लोग आर्थिक एवं अन्य कारणों से न्याय पाने से वंचित व्यक्तियों को न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि विधिक प्राधिकार में सरकारी खर्च पर वंचितों को वकील उपलब्ध कराएगी साथ ही मुकदमों कोर्ट शुल्क नहीं ली जायेगी। जबकि न्यायलय के समक्ष विचाराधीन मामलों में भी कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी। विधिक प्राधिकार सहायता के निःशुल्क प्राप्त करने वाले पात्र होगें अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, महिलाएं व बच्चें, मानसिक रोगी एवं विकलांग, अनपेक्षित प्रभाव जैसे जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूकंप औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए लोगों एवं ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम वालों का निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जायेगी। अधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की योजनाएं तेजाब हमला पीड़ितों, वरिष्ठ नागरिक, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मानव तस्करी और वाणिज्यक यौन शोषण पीड़ित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नशा पीड़ितों को विधिक एवं उन्मूलन को लेकर विधिक सेवाएं करने को संकल्पित है। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं, पेंशन, आवास, जमीन एवं अन्य योजनाओं से वंचित लोगों ने अपनी समस्या दर्ज कराकर लिखित आवेदन दिया। इस दौरान सम्पूर्ण गढ़हारा परिसर में जगह-जगह जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर पीएलवी प्रेम आर्यन, स्वीटी कुमारी, संतोष कुमार, आनंद कुमार, पिंकी कुमारी एवं रेखा कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। विदित हो कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह जिला जज गंगोत्री राम त्रिपाठी के निर्देश पर 9 से 18 नवम्बर तक जारी रहेगा। वहीं 9 दिसंबर को व्यवहार न्यायलय बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना निश्चित है।

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