अरवल प्रतिनिधि : बिहार सरकार की नई नियमावली के तहत बालु के खुदरा व्यापार के लिए जिले में प्राप्त आवेदकों के आवेदन जिला खनन पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा 640 आवेदन मिले हैं जिसको विभागीय जाँचोपरांत लघु खनिज के खुदरा बिक्रेता का चयन किया जाएगा। बालु के खुदरा व्यापार के लिए जिले में इसके लिए अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता को अध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित अंचल पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इस समिति के द्वारा जिले में बालु की खुदरा व्यापार के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच की जाएगी। जाँचोंपरांत आवेदकों की संख्या अधिक होने पर लाॅटरी के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद उसे लाइसंेस दी जाएगी। बता दें कि प्राप्त आवेदनों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस चरित्र सत्यापन एवं व्यवसाय स्थल का पता दर्ज होगा। तभी उन आवेदनों को चयन किया जाएगा। इसके लिए चयन समिति के द्वारा 23 नवंबर गुरूवार को इंडोर स्टेडियम में 11 बजे दिन में लाॅटरी का आयोजन किया जाएगा। इन सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। जिन घाटों पर आवेदको की संख्या ज्यादा होगी, उसमें क्रम संख्या की प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित आवेदनों के प्रकाशन के 48 घंटे तक आवेदक को एक लाख रूपये की बैंक गारंटी, 30 हजार रू की अनुज्ञप्ति शुल्क एवं चयनित आवेदकों के बैंक खाता का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत एक बैठक कर 2017 बिहार लघु नियमावली के प्रावधान से अवगत कराया जाएगा।
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