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लखनऊ:स्कूल-कॉलेजों के पास पान, तम्बाकू, सिगरेट बेचा तो नपेंगे

जुर्माने के साथ जब्त की जाएगी सामग्री

राज प्रताप सिंह,ब्यूरो लखनऊ

लखनऊ।नियम पहले से है लेकिन अब इसका पालन सख्ती से होगा। पकड़े जाने पर कोई छूट नहीं मिलने वाली। शिक्षक दिवस यानी पांच सितम्बर से स्कूल-कॉलेजों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी।

डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि पांच तारीख से तम्बाकू उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में कोई तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के एसीएम, एसडीएम को इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानेदारों की भी जिम्मेदारी-जवाबदेही तय कर दी गई है। डीएम ने बताया कि शिक्षक दिवस से अभियान शुरू हो जाएगा। यदि एक बार दुकान हटाने के बाद दोबारा वहीं पायी गई तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। दुकान मालिक पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाने के साथ सामग्री जब्त कर ली जाएगी। अभी तक राजधानी में कोटपा के तहत 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में छात्रों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे समाज में लोगों को तम्बाकू उत्पाद छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें।

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