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प्रभारी अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी पर कोर्ट को गलत एवं भ्रामक सूचना देने का आरोप मे प्रपत्र क गठित का निर्देश

कोर्ट को गलत एवं भ्रामक सूचना देने का आरोप  मे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दिया निर्देश

झंझारपुर/मधुबनी/आकिल हुसैन, संवाददाता।
जमीन संबंधी मामले में गलत प्रतिवेदन देने के आरोप में प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया गया है। यह निर्देश लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवीन कुमार ने दिया है। ये कर्मी है अंधराठाढ़ी प्रखंड के राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक। इन्होने लोक शिकायत अदालत में वाद निष्पादन के दौरान अपने प्रतिवेदन में न सिर्फ गलत खाता खेंसरा के जमीन का उल्लेख किया वरन मृत आदमी के द्वारा स्थल निरीक्षण में भूमि का कागजात उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं कार्यशैली को देख लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवीण कुमार ने संबंधित कर्मी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर जिला पदाधिकारी को भेजने का निर्देश सीओ अंधराठाढ़ी को दिया है।
क्या है मामला-
अंधराठाढ़ी प्रखंड के हरणा गांव निवासी महावीर महतो ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय झंझारपुर में एक वाद दायर किया। जिसमें चन्द्रेश्वर मध्य विद्यालय हरड़ी की 10 कठ्ठा 11 धूर जमीन परमेश्वर ठाकुर एवं चंदेश्वर ठाकुर द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगा न्याय की गुहार लगाई। इसकी सूनवाई के दौरान मांगी गई प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने बताया कि रामोतार ठाकुर ने भूमि संबंधी कागजात उपलब्ध कराया। जबकि रामोतार ठाकुर की मौत पूर्व में ही हो चुकी है। इसके अलावा वर्णित खाता खेसरा का भी गलत उल्लेख किया गया। निवारण पदाधिकारी श्री कुमार ने अपने आदेश में कहा कि जिसका देहांत हो चुका है उसका जांच प्रतिवेदन किस आधार पर प्रस्तुत किया गया। वादी के बताये गये खाता खेसरा और प्रतिवेदित किये गये खाता खेसरा में भी तारतम्य नही है। जिससे प्रतित होता है कि संबंधित कर्मी ने बिना जांच के ही न्यायालय में गलत व भ्रामक प्रतिवेदन दिया है। सीओ अंधराठाढ़ी को दोनो कर्मी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर जिला पदाधिकारी को भेजते हुए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

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